सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी सरकार को बड़ी राहत दी है। आर्थिक आधार पर गरीब तबके को 10 फीसदी आरक्षण के फैसले पर कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अब इस मामले की सुवाई दो हफ्ते बाद यानी 16 जुलाई को होगी।

आर्थिक आधार पर गरीब तबके को 10 फीसदी आरक्षण के खिलाफ कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण देने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है।


इससे पहले कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था और सरकार ने इसे सही ठहराया था। याचिका में कहा गया है कि इस फैसले से इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के 50%की अधिकतम आरक्षण की सीमा का उल्लंघन होता है। गौरतलब है कि कि लोकसभा चुनाव से पहले एससी/एसटी संशोधन बिल पर बैकफुट पर आई मोदी सरकार ने आर्थिक आधार पर आरक्षण का दांव चलकर नाराज सवर्णों को मनाने की कोशिश की थी।

इसे मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना गया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आए इस बिल के खिलाफ देश के कई हिस्सों में मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था। बीजेपी नेताओं को लगने लगा था कि उनके कोर वोट बैंक रहे सवर्ण चुनाव में बड़ा झटका दे सकते हैं।

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