जल्द ही सुप्रीम
कोर्ट के फैसले
अंग्रेज़ी के अलावा
6 भाषाओं में उपलब्ध
होंगे। ये भाषाएं
हैं- हिंदी, तेलगु,
कन्नड़, असमिया, मराठी और
उड़िया। सुप्रीम कोर्ट की
वेबसाइट पर ये
सुविधा इस महीने
के अंत तक
शुरू होने की
उम्मीद है। 2017 में कोच्चि
में आयोजित जजों
के एक सम्मेलन
में राष्ट्रपति रामनाथ
कोविंद ने आम
लोगों के लाभ
के लिए क्षेत्रीय
भाषाओं में फैसले
मुहैया करने का
सुझाव दिया था।
इसके बाद चीफ
जस्टिस के निर्देश
पर सुप्रीम कोर्ट
की रजिस्ट्री ने
इस दिशा में
काम करना शुरू
कर दिया था।
पिछले साल 2 नवंबर को
सुप्रीम कोर्ट कवर करने
वाले पत्रकारों से
मुलाकात के दौरान
चीफ जस्टिस रंजन
गोगोई ने याचिकाकर्ताओं
को प्रादेशिक भाषा
में फैसलों के
अनुवाद मुहैया कराने की
कोशिश की जानकारी
दी थी। अब
सुप्रीम कोर्ट के सॉफ्टवेयर
विंग ने इसके
लिए एक सॉफ्टवेयर
विकसित कर लिया
है। बताया जा
रहा है कि
चीफ जस्टिस ने
इसे औपचारिक मंजूरी
दे दी है।
कोर्ट के एक
वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक
शुरू में जिन
6 भाषाओं को अनुवाद
उपलब्ध कराने के लिए
चुना गया है,
उसका आधार हाईकोर्ट
से आने वाली
अपील की मात्रा
है। यानी जिन
राज्यों से सबसे
ज़्यादा अपीलें सुप्रीम कोर्ट
में आती हैं,
उन राज्यों में
बोली जानी वाली
भाषाओं को शुरुआत
के लिए चुना
गया गया। बाद
में दूसरी भाषाओं
में भी अनुवाद
की सुविधा उपलब्ध
कराई जाएगी।
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