केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार
को मोटर वाहन
(संशोधन) विधेयक के मसौदे
को मंजूरी दे
दी। इस विधेयक
में यातायात नियमों
के उल्लंघन पर
भारी जुर्माना लगाने
का प्रावधान किया
गया है। इस
विधेयक में आपातकालीन
वाहनों को रास्ता
नहीं देने पर
दस हजार रुपये
तक का जुर्माना
लगाने का प्रावधान
है। इसी तरह
अयोग्य घोषित किये जाने
के बावजूद वाहन
चलाते रहने पर
भी दस हजार
रुपये जुर्माना लगाने
का प्रावधान किया
गया है। एक
आधिकारिक सूत्र ने यह
जानकारी दी।
विधेयक इससे पहले
राज्य सभा में
लंबित था और
16वीं लोकसभा का
कार्यकाल समाप्त होने के
बाद यह निरस्त
हो गया था।
सूत्रों ने बताया,
पीएम मोदी की
अध्यक्षता में हुई
मंत्रिमंडल की बैठक
में मोटर वाहन
(संशोधन) विधेयक के मसौदे
को मंजूरी दे
दी गई है।
इसमें यातायात नियमों
के उल्लंघन पर
बड़े जुर्माने का
प्रावधान किया गया
है।
विधेयक में सड़क
सुरक्षा के क्षेत्र
में काफी सख्त
प्रावधान रखे गये
हैं। किशोर नाबालिगों
द्वारा वाहन चलाना,
बिना लाइसेंस, खतरनाक
ढंग से वाहन
चलाना, शराब पीकर
गाड़ी चलाना, निर्धारित
सीमा से तेज
गाड़ी चलाना और
निर्धारित मानकों से अधिक
लोगों को बैठाकर
अथवा अधिक माल
लादकर गाड़ी चलाने
जैसे नियमों के
उल्लंघन पर कड़े
जुर्माने का प्रावधान
किया गया है।
संशोधन विधेयक के मसौदे
के अनुसार यातायात
नियमों का उल्लंघन
होने पर न्यूनतम
100 रुपये की जगह
पर 500 रुपये का जुर्माना
लगाया जायेगा। अधिकारियों
के आदेश का
पालन नहीं करने
पर 500 रुपये के स्थान
पर अब दो
हजार रुपये का
जुर्माना देना होगा।

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