अयोध्या के राम
जन्मभूमि परिसर में वर्ष
2005 में हुए आतंकी
हमले में इलाहाबाद
की स्पेशल ट्रायल
कोर्ट ने मंगलवार
को फैसला सुनाते
हुए चार आरोपियों
को आजीवन कारावास
की सजा सुनाई
है। वहीं कोर्ट
ने पांचवें आरोपी
मोहम्मद अजीज को
बरी कर दिया
है। स्पेशल जज
एससी-एसटी दिनेश
चंद्र ने फैसला
सुनाते हुए चारों
आरोपियों पर 20-20 हजार का
जुर्माना भी लगाया
है। फैसले को
देखते हुए अयोध्या
से लेकर प्रयागराज
समेत उत्तर प्रदेश
के कई जिलों
में सुरक्षा के
कड़े इंतजाम किए
गए है।
आपको बता दें
कि जज दिनेश
चंद्र की कोर्ट
में दोनों पक्षों
की बहस 11 जून
को पूरी हो
चुकी है। आतंकी
संगठन लश्कर-ए-तैयबा द्वारा कराए
गए इस हमले
में एक टूरिस्ट
गाइड समेत 7 लोगों
की मौत हो
गई थी, जबकि
पुलिस की जवाबी
हमले में 5 आतंकवादी
मार गिराए गए
थे। वहीं, सीआरपीएफ
और पीएसी के
7 जवान गंभीर रूप से
जख्मी भी हुए
थे।
मारे गए आतंकियों
के पास से
बरामद मोबाइल सिम
की जांच से
पांच अभियुक्तों आसिफ
इकबाल उर्फ फारुक,
मो। शकील, मो।
अजीज और मो।
नसीम का नाम
प्रकाश में आया
था, जिन्हें 28 जुलाई
2005 को और डा।
इरफान को इसके
पूर्व ही 22 जुलाई
को गिरफ्तार किया
गया था। आरोप
है कि इन
सभी ने मिलकर
हमले की साजिश
रची और हथियार
जुटाए थे।

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